Monday, April 20, 2026
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हिंसा, बुलडोज़र कार्रवाई पर भड़का उच्च न्यायालय, मनपा की कार्रवाई पर लगाई रोक

नागपुर हिंसा में शामिल आरोपियों द्वारा किये गए अतिक्रमण पर नागपुर महानगर पालिका का बुलडोजर जारी है। मनपा अधिकारीयों ने हिंसा के मास्टरमांइड सहित दो आरोपियों के आवास पर बुलडोजर चला जमींदोज का दिया। मनपा की कार्रवाई पर बॉम्बे उच्च न्यायलय भड़क गया है। अदालत ने तत्काल मनपा की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कार्रवाई के फहीम खान की माँ ने उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। उच्च न्यायालय ने मामले में मनपा की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि, “बुलडोजर की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। प्रारंभिक अवलोकन अदालत ने कहा कि, यह कार्रवाई लक्ष्यीकरण के इरादे से की गई थी। अदालत ने मामले में आगे की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव को सर्वोच्च आदेश की अवमानना के मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

नागपुर मनपा प्रशासन ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे महल इलाके में दंगों के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। यशोधरानगर थाना क्षेत्र के संजय बाग कॉलोनी में एक अनधिकृत दो मंजिला इमारत को गिराने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने कल उनके घर पर अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। 24 घंटे की समय सीमा दी गई। फिर आज सुबह मनपा के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने संजय बाग कॉलोनी में छापा मारा। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली कनेक्शन काट दिया गया।

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